नई दिल्ली। जोधपुर की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के 2013 के एक मामले में स्वयंभू बाबा आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में अब तक का घटनाक्रम इस प्रकार हैं-
- 1 सितंबर 2013 - एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीड़ित के अभिभावकों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
- 6 नवंबर 2013- जोधपुर पुलिस ने आसाराम औैर चार सह आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कानून, किशोर न्याय कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया।
- 7 फरवरी 2014 - जोधपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए आसाराम के खिलाफ आरोप तय किए।
- 11 अगस्त 2016 - उच्चतम न्यायालय ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इंकार किया, आसाराम के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया।
- 7 अप्रैल 2018 - मामले में अंतिम दलीलें पूरी हो गईं और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
- 17 अप्रैल 2018 - राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत को आदेश दिया कि वह अपना फैसला जोधपुर केंद्रीय कारागार के अंदर सुनाए ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े।
- 25 अप्रैल 2018 - अदालत ने आसाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।