नई दिल्ली। सरकार ने इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला 1 महीने के लिए टाल दिया है। सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए उद्योग समुदाय को अधिक समय देने की कवायद के तौर पर यह कदम उठाया है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात जारी गजट अधिसूचना में कहा कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब 1 नवंबर 2022 से लागू होगा। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2022 से शुरू वित्त वर्ष के लिए अपने बजट में क्रमश: इथेनॉल और बायो-डीजल के मिश्रण के बगैर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया था।
यह उत्पाद शुल्क 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था लेकिन अब इसे 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है।Edited by: Ravindra Gupta(भाषा)