नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने शुक्रवार को बैंकों से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) बंद नहीं करने को कहा, क्योंकि यह कल्याणकारी लाभों के अंतरण में बाधा पैदा कर सकता है।
यह स्पष्टीकरण उस समय आया जब यूआईडीएआई ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को भेजे गए पत्र पर संज्ञान लिया।
एसबीआई ने 19 नवंबर 2018 के पत्र में एनपीसीआई को ‘आधार’ आधारित भुगतान प्रणाली बंद करने की उसकी मंशा की जानकारी दी थी क्योंकि उसे लगता है कि इसे जारी रखना उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले का उल्लंघन है।