नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सोमवार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से आधार (Aadhaar) को जोड़ने की मांग करने वाली एक ताजा जनहित याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा। वकील अश्विनी उपाध्याय की नई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला पहले ही मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष है, आप वहां जाइए।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की मांग वाली 2 जनहित याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह की याचिकाएं बॉम्बे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में भी दायर हैं।