नई दिल्ली। स्पेशल टाडा अदालत गुरुवार को 1993 में हुई मुंबई धमाके से जुड़े मामले में अबू सलेम सलेम समेत 5 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी।
उल्लेखनीय है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे।
इससे पहले अदालत ने हत्या और साजिश के आरोप में अबू सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को मौत हो चुकी है। जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था।
अदालत ने अबू सलेम को मुंबई धमाकों की साजिश रचने का दोषी पाया था। अबू सलेम पर हमले में हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने दोष साबित हुआ है।