Publish Date: Fri, 19 Jan 2018 (22:48 IST)
Updated Date: Fri, 19 Jan 2018 (22:51 IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में फंसे डॉ. पियो डियो महंत को शुक्रवार को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। वहीं मामले के आरोपी निजी मेडिकल कॉलेज के अशोक नागरथ मसके की जमानत अर्जी वापस लेने के कारण खारिज हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश वीके शुक्ला की युगल पीठ ने आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि आरोपी पहले समर्पण करे, तभी उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा। इसी तरह इंडैक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया की अर्जी पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टल गई है।
निजी मेडिकल कॉलेज की चयन समिति के सदस्य डॉ. महंत को एक माह से जेल में बंद रहने और जांच में सहयोग करने के आधार पर उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की है। व्यापमं घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पीएमटी-2012 मामले में भोपाल की स्पेशल कोर्ट में 592 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। करीब 28 महीने तक चली जांच के बाद सीबीआई ने कई रसूखदारों को भी आरोपी बनाया है। (वार्ता)
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Publish Date: Fri, 19 Jan 2018 (22:48 IST)
Updated Date: Fri, 19 Jan 2018 (22:51 IST)