Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
जबलपुर। मध्यप्रदेश की जबलपुर उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वाहन पर पथराव के नौ आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें सशर्त जमानत का लाभ दिया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई में पथराव के मामले के नौ आरोपियों को सशर्त जमानत का लाभ प्रदान किया है। याचिकाकर्ता रामबिहारी पटेल, पंकज सिंह सहित अन्य सात की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो सितंबर को पटपरा गांव में जनसभा को संबोधित करने के बाद चित्रकूट के लिए वाहन से रवाना हुए थे।
चुरहट क्षेत्र के हिनौती में जन समूह ने उनके वाहन को रोक लिया और काले झंडे दिखाने लगे। इस दौरान जन समूह में शामिल लोगों ने वाहन पर पथराव किया, जिससे वाहन के आगे का कांच टूट गया और चालक को चोट आई थी।
पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्ररकण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रकरण में धारा 153ए तथा 307 का अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा अन्य धारा जमानतीय है और आरोपी विगत 3 सितंबर से न्यायिक अभिरक्षा में है।
सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि वाहन में मुख्यमंत्री सहित अन्य लोग सवार थे, जिनकी हत्या के उद्देश्य से हमला किया गया था। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने, सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने सहित छह सशर्त बिन्दुओं पर जमानत का लाभ प्रदान किया है। (वार्ता)