Publish Date: Mon, 06 Nov 2017 (17:30 IST)
Updated Date: Mon, 06 Nov 2017 (17:33 IST)
उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पॉलिथीन का उपयोग करने पर 500 से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के आसपास लगने वाली दुकानों के संचालकों को भी निर्देश दिया गया है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सूत्रों ने बताया कि मंदिर प्रबंध समिति की दुकानों और माधव सेवा न्यास की दुकानों पर पॉलिथीन का उपयोग नहीं होगा। इसके साथ ही मंदिर के आसपास लगने वाली दुकानों के संचालकों को निर्देश दिया गया है कि पॉलिथीन प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर उन्हें 500 रुपए से लगाकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा।
मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रदीप सोनी ने बताया कि मंदिर समिति एवं माधव सेवा न्यास की दुकानों के बाहर कचरा संग्रहण के लिए डस्टबीन का उपयोग दुकान की सीमा में अनिवार्य रूप से अपने व्यय पर करना होगा और निरीक्षण के दौरान डस्टबीन नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। (वार्ता)