भोपाल। इंदौर और भोपाल में नवंबर महीने के अंत तक पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इस बात का एलान खुद मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। इसके साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि पुलिस-कमिश्नर प्रणाली को 5-5 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा। इसके लिए न तो कोई प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की जरुरत है और न ही इसे लिए विधानसभा सत्र में विधेयक लाने की जरूरत है।
पुलिस-कमिश्नर सिस्टम का मॉडल- पुलिस- कमिश्नर सिस्टम के तहत भोपाल एवं इंदौर शहर में नगर निगम सीमा में आने वाले सभी थाने औऱ साथ में ऐसे थाने जिनके अधिकार क्षेत्र में आधा शहर और आधा देहात वह भी आएंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में दोनों ही महानगरों में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 03 अधिकारी, उपायुक्त स्तर के 08 अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस-कमिश्नर सिस्टम के नोटिफिकेशन के साथ अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी।
पुलिस को क्या मिलेंगे अधिकार-पुलिस कमिश्नर सिस्टम के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियिम, एनएसए, राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर),प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम आदि में पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे।