भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे सियासी ड्रामे के बाद आखिरीकार भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता बहाल हो गई है। भाजपा विधायक की सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को जारी कर दिया।
विधानसभा सचिवालय ने यह आदेश पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को बनाए रखने के फैसले को बाद दिया है।
गौरतलब हैं कि पवई से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट और बलवे के मामले में दोषी साबित मानते हुए भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2019 को 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए 6 नवंबर को भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी।
निचली अदालत के फैसले के विरोध में प्रहलाद लोधी ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती थी जिसके के बाद हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था।
जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई करते हुए 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी जिसके बाद प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता की बहाली का रास्ता साफ हो गया था।
इससे पहले भाजपा विधायक की सदस्यता बहाली को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सोमवार को गोटेगांव में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मुलाकात की थी।
लगभग दो घंटे चली चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवगत कराने के साथ ही उनसे सदस्यता बहाली के बारे में तुरंत निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाज आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाली को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके बाद अब प्रहलाद लोधी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हो सकेंगे।