राजधानी भोपाल आज रात 8 बजे से अगले 10 दिनों के लिए टोटल लॉक हो जाएगी। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद सरकार ने आज रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक 10 दिन के लॉकडाउन का फैसला किया है। आज रात से शुरु होने वाले लॉकडाउन को लेकर भोपाल कलेक्टर की तरफ से विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
1- जिले की राजस्व सीमा में टोटल लॉकडाउन रहेगा, टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, जिले के अंदर और जिले में बाहर से आने जाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
2- टोटल लॉकडाउन के दौरान लोगों को दूध और दवाई दुकान तक स्वयं/ अकेले जाने की अनुमति रहेगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
3- सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय करने की अनुमति रहेगी। सब्जी एवं फल की आपूर्ति नगर निगम कराएगा।
4- सभी निजी कार्यालय और समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान (दुकानें) पूरी तरह बंद रहेंगे।
5- सरकारी कार्यालयों को 10 फीसदी स्टॉफ (10% क्षमता) के साथ संचालन की अनुमति रहेगी। राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय 30% स्टाफ के साथ खुलेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालय यथा मंत्रालय,सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में स्थित कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुरूप होगा |
6- टोटल लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि का संचालन बंद रहेगा।
7- सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान , समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल समस्त होटल, रेस्टोरेंट,शॉपिंग मॉल आदि पूर्णत: बंद रहेंगे |
8- जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे |सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।
9- शहरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां (केवल मूल स्थान पर जहां श्रमिक निर्माण स्थल पर निवास कर रहे है या उपलब्ध हैं और किसी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी |
10- जिले के समस्त धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
टोटल लॉकडाउन से इनको मिलेगी छूट -अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग कार्यालय यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) एटीएम सेवाएं आदि कार्यालय इस आदेश से मुक्त रहेंगे | इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।