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मध्यप्रदेश में Lockdown 4.0 की गाइडलाइन जारी, रेड और ग्रीन जोन में बंटा प्रदेश, इंदौर, उज्जैन जिले रेड जोन में

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विकास सिंह

, सोमवार, 18 मई 2020 (20:54 IST)
भोपाल। लॉकडाउन- 4 को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथे चरण की गाइडलाइन का एलान करते हुए प्रदेश को दो भागों रेड और ग्रीन जोन में बांटे जाने का एलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कोरोना को परास्त कराने के लिए सरकार लगातार पूरी ताकत से लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश में लॉकडाउन अलग ढ़ंग और बदले स्वरूप में लागू हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 9 जिले आज कोरोना से मुक्त हो गए है। उन्होंने कहा कि जहां लोगों ने सावधानी बरती वहां कोरोना को काबू में कर लिया गया है, लेकिन जहां लोग सावधान नहीं रहे वहां एक केस से सौ केस होने में देर नहीं लगी।
 
मध्यप्रदेश को दो जोन में बांटा - मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश को रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है। दोनों जोन में कंटेनमेंट एरिया और उससे लगा बफर एरिया होगा। कंटेनमेंट एरिया में सभी तरह की गतिविधयां पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इस क्षेत्र से किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट एरिया में लोगों को घरों में रहना होगा, अत्यावश्यक सेवाओं की सप्लाई घर-घर होगी, मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं संचालित होगी। वहीं कंटनेमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे लेकिन इसके बाहर अनुमति मिलेगी।
  
रेड जोन में आने वाले – मध्यप्रदेश इंदौर और उज्जैन जिले में पूरा जिला रेड जोन में रहेगा। इन शहरों के अलावा भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा देवास के नगर निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र रेड जोन में रहेंगे। इसके अलावा सभी जिले ग्रीन जोन में रहेंगे। रेड जोन वाले इलाकों में अगामी आदेश तक बाजार बंद रहेंगे, इसके बाद समीक्षा कर फैसला लिया जाएगा।

रेड जोन में इनको मिलेगी छूट - रेड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्‍स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।
 
ग्रीन जोन में इनको छूट - ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते हैं तो वह रेड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। 
 
दोनों जोन में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियां - सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्ट्‍स कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन तथा इनके समरूप अन्य स्थान शामिल है। सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
 
इसके साथ प्रदेश में सभी सार्वजनिक परिवहन (बस सेवा) एक सप्ताह प्रतिबंधित रहेगी, एक सप्ताह बाद सरकार इसकी समीक्षा करके निर्णय लेगी। वहीं लॉकडाउन-4 में शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। 
 
सभी जोनों के लिए अनिवार्य सावधानियां - सभी जोन के व्यक्तियों को कुछ सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होंगी। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा।

दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सैनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य स्थल पर नियमित सैनेटाईजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी।

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