Publish Date: Tue, 03 Oct 2017 (20:53 IST)
Updated Date: Wed, 04 Oct 2017 (08:23 IST)
भोपाल। स्थानीय अदालत ने पूर्व कांग्रेस विधायक कल्पना पारूलेकर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की फोटो से छेड़छाड़ करने के मामले में मंगलवार को दो साल की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाने के बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गोयल ने भागवत की फोटो से छेड़छाड़ करने के मामले में कल्पना को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन पर 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने कल्पना को आईटी कानून एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
कल्पना ने 29 नवंबर 2011 को संवाददाता सम्मेलन कर मीडिया को तत्कालीन लोकायुक्त पीपी नावलेकर की एक फोटो उपलब्ध कराई थी, जिसमें नावलेकर को आरएसएस के गणवेश में दिखाया गया था।
इसके बाद एक व्यक्ति गोपाल कृष्ण धनोतिया ने मध्यप्रदेश विशेष कार्य बल में कल्पना के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की फोटो पर काट-छांट कर नावलेकर का चेहरा फिट किया है। इसके बाद इस मामले को अपराध शाखा को हस्तांतरित किया गया था। (भाषा)