Publish Date: Fri, 13 Dec 2019 (17:32 IST)
Updated Date: Fri, 13 Dec 2019 (17:37 IST)
जबलपुर (मध्यप्रदेश)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भोपाल सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को चुनौती दी थी।
मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को आज खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।
श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने प्रज्ञा द्वारा चुनाव याचिका के बारे में उठाई गई आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत धार्मिक आधार पर उनके भाषणों की वीडियो रिकॉर्डिंग असली है या नहीं। उक्त कथित भाषण प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा चुनाव, 2019 के प्रचार के दौरान दिए थे।
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Publish Date: Fri, 13 Dec 2019 (17:32 IST)
Updated Date: Fri, 13 Dec 2019 (17:37 IST)