Case of beating of tribal youth in Indore : इंदौर में सड़क के मामूली विवाद में जनजातीय समुदाय के 22 वर्षीय युवक को सरेआम पीटकर उससे जूते के फीते बंधवाने के आरोप में गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत आदेश जारी किया है। पुलिस की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है। यह वॉरंट तामील भी हो गया है और आरोपी को एनएसए के तहत जेल भेजा जाएगा।
पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ऋषिकेश मीना ने बताया कि भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रितेश राजपूत (28) ने सही तरीके से सड़क पर गाड़ी चलाने की बात को लेकर हुए विवाद में 22 साल के आदिवासी युवक के साथ 18 अगस्त की सुबह मारपीट की थी और उसे प्रताड़ित किया था।
उन्होंने बताया, पुलिस की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने राजपूत के खिलाफ एनएसए के तहत गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया है। यह वॉरंट तामील भी हो गया है और आरोपी को एनएसए के तहत जेल भेजा जाएगा। मीना ने बताया कि आदिवासी युवक को प्रताड़ित करने के मामले में फरार सह आरोपी की पहचान रोहित राठौर के रूप में हुई है और उसकी तलाश की जा रही है।
आदिवासी युवक को सरेआम पीटकर उसे जूते के फीते बांधने पर मजबूर किए जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद जनजातीय समुदाय के लोगों ने तीखा आक्रोश जताया था। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राजपूत पर करीब 10 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने नवंबर 2023 में राजपूत के खिलाफ तीन साल के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश (बाउंड ओवर) जारी किया था, लेकिन उसने इसका उल्लंघन करते हुए 18 अगस्त को आपराधिक घटना को अंजाम दिया। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर राजपूत के खिलाफ अलग से मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour