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भारत में हिरासत में होने वाली मौतें: सत्ता और सामाजिक वर्ग का एक जहरीला खेल

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, शनिवार, 27 नवंबर 2021 (15:38 IST)
-रिपोर्ट शिवप्रसाद जोशी
 
भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या से देश के नागरिक और वकील दोनों चिंतित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हिरासत में यातना के खिलाफ कानूनों का उल्लंघन आम है और कई पुलिसकर्मी हिंसा को एक वैध उपकरण मानते हैं। पिछले 2 दशकों में, पूरे भारत में 1,888 लोगों की मौतें पुलिस हिरासत में हुई है जिनमें पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि केवल 358 पुलिस अधिकारी और न्याय अधिकारी औपचारिक रूप से अभियुक्त थे।
 
आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस अवधि में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पहले नंबर पर पश्चिमी राज्य गुजरात और दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश था। उत्तरप्रदेश में पिछले साल कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ था।
 
आधिकारिक आंकड़ों पर संदेह
 
फिर भी नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर यानी एनसीएटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 में हर दिन लगभग पांच लोगों की हिरासत में मौत हो गई। एनसीएटी द्वारा दर्ज मामलों से पता चलता है कि भारत में अपराध के आंकड़ों की तुलना में स्थिति कहीं अधिक खराब है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में जितनी मौतें हुईं, देश के आधिकारिक अपराध ब्यूरो का मानना ​​​​है कि इतनी मौतें 20 साल की अवधि में हुईं। हाल के दिनों में भारत में हिरासत में मौत के कई खौफनाक मामले सामने आए हैं, लेकिन उत्तरप्रदेश के एक पुलिस थाने में एक युवक अल्ताफ की मौत ने इस महीने की शुरुआत में तूफान खड़ा कर दिया।
 
हालांकि पुलिस का दावा है कि 22 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति ने जैकेट के हुड के ड्रॉस्ट्रिंग का उपयोग करके जमीन से सिर्फ 2 फीट यानी 61 सेंटीमीटर ऊपर वॉशरूम में एक नल से फांसी लगा ली। लेकिन अल्ताफ के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई और परिजनों ने मांग की है कि अल्ताफ की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराई जाए।
 
हिरासत में मौत के ऐसे और भी कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया है। पिछले साल जून में 58 वर्षीय पी. जयराज और उनके 38 वर्षीय बेटे बेनिक्स को तमिलनाडु में अपने स्टोर को निर्धारित समय से पहले खुला रखकर COVID-19 लॉकडाउन नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
 
दो दिन बाद पुलिस की कथित बर्बरता से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत को लेकर देश भर में बढ़ते आक्रोश ने हिरासत में हुई मौतों पर रोशनी डाली और पुलिस की जवाबदेही की मांग को फिर से दोहराया। इस क्षेत्र में काम करने वाले नागरिक अधिकार वकीलों, गैर सरकारी संगठनों और पूर्व पुलिस अधिकारियों का मानना ​​है कि न्यायिक हिरासत में सभी मौतें यातना या मार-पीट का परिणाम नहीं होती हैं और कुछ मौतों के पीछे बीमारियों या चिकित्सकीय लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन पुलिस हिरासत में लोगों के साथ हिंसा होती है, यह सही है।
 
पुलिस हिरासत का मतलब है कि अभियुक्त को थाने के लॉकअप में रखा गया है। पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। न्यायिक हिरासत का मतलब है कि अभियुक्त एक मैजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा गया है।
 
हिरासत में हुई मौतों में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारी अक्सर सजा से बच जाते हैं और पीड़ित के रिश्तेदारों को शायद ही कभी वित्तीय मुआवजा दिया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की मुख्य संपादक और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव की सलाहकार माजा दारूवाला कहती हैं कि हिरासत में मौत की बढ़ती घटनाएं यह दिखाती हैं कि पुलिस थानों में जांच के नाम पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अभियुक्त को प्रताड़ित करना। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जिन सुरक्षा बलों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें अवैध कृत्यों की स्वीकृति भी दी जा रही है।
 
प्रताड़ना एक नियमित अभ्यास
 
पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रैटिक राइट्स यानी पीयूडीआर 1980 के दशक से पुलिस हिरासत में मौतों की घटनाओं की जांच कर रहा है और रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। पीयूडीआर का कहना है कि पीड़ित परिवारों की सहायता करते हुए अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अभियुक्त को पुलिस विभाग से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
 
पीयूडीआर का कहना है कि हिरासत में हुई मौतें अनचाही यातना की परिणाम थीं जो कि पुलिस के लिए बहुत ही सामान्य बात है और यह उसके नियमित अभ्यास का हिस्सा है। डीडब्ल्यू से बातचीत में पीयूडीआर की सचिव राधिका चितकारा कहती हैं, 'कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल देश भर के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे लेकिन विभिन्न राज्यों में इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानाकारी प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं।
 
इसी साल अगस्त में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन। वी। रमन्ना ने पुलिस थानों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी जिसके कारण अन्य बातों के अलावा हिरासत में मौतें भी हो रही थीं। रमन्ना के मुताबिक कि पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। हाल की रिपोर्टों को देखें तो यहां तक ​​कि विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी थर्ड-डिग्री से नहीं बच पा रहे हैं।
 
कानून के शासन का उल्लंघन
 
हालांकि, पुलिस दुर्व्यवहार से पीड़ित ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है। जेल के आंकड़ों के अनुसार, हिरासत में होने वाली मौतों का एक और हैरान करने वाला पहलू यह है कि भारत में तीन में से कम से कम 2 कैदी उन सामाजिक समूहों से हैं जिन्हें सरकार आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है।
 
दूसरे शब्दों में, हाशिये की जातियों और समाज के गरीब तबके के लोगों के वित्तीय या राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों की तुलना में पुलिस हिंसा के शिकार होने और उन्हें प्रताड़ित किए जाने की संभावना अधिक होती है। एनसीएटी के विश्लेषण से पता चला है कि साल 2019 में हिरासत में मरने वाले 125 लोग गरीब और निम्न समुदायों से थे। इनमें से 13 लोग दलित थे जबकि 15 अन्य मुस्लिम थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हिरासत में हुई 111 मौतों में से 55 की मौत आत्महत्या के कारण हुई। कथित आत्महत्याओं के मामले में उत्तरप्रदेश सूची में सबसे ऊपर है, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है।
 
पूर्व पुलिस प्रमुख और इंडियन पुलिस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर वीएन राय कहते हैं कि तो, यहां क्या कमी है जो अधिकारियों को मानवीय रूप से कार्य करने के लिए बाध्य करेगी? यह तो पहुंच की बात है। न्याय प्रदान करने की प्रणाली आम नागरिकों के लिए सुलभ नहीं है।
 
वीएन राय के मुताबिक गिरफ्तारी के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे, लेकिन 'इरादे और प्रोफाइल में क्रूर पुलिसिंग' को कुछ भी नहीं बदला है। उनके मुताबिक कि हम जवाबदेही के साथ सत्ता पर लगाम लगाने के मामले में चरम पर पहुंच गए हैं। समयबद्ध न्याय प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए नागरिकों की क्षमता को अनुकूलित करने का समय आ गया है। भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या, जिसमें पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है, ने उन प्रणालीगत खामियों पर प्रकाश डाला है जिन्होंने न्याय प्रणाली को नष्ट कर दिया है और मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ा दिया है।

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