नई दिल्ली। सरकार ने मार्च महीने के लिए अंतिम बिक्री रिटर्न फार्म जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समय-सीमा दो दिन बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दी।
इसी तरह मार्च के लिए स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) की रिटर्न जीएसटीआर-7 भरने की समय-सीमा 12 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इससे पहले जीएसटीआर-1 की समय-सीमा 11 अप्रैल और जीएसटीआर-7 की समय-सीमा 10 अप्रैल थी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियम 2017 के तहत मार्च 2019 माह के लिए माल एवं सेवाओं की भेजी गई आपूर्ति अथवा दोनों का फार्म जीएसटीआर- 1 में ब्योरा साझा पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 13 अप्रैल 2019 को अथवा इससे पहले भेजा जाना चाहिए।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। बोर्ड ने रिटर्न भरने में दिक्कतें आने की कंपनियों की शिकायत आने के बाद समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटी लागू होने के 20 माह बाद भी जीएसटीएन में तकनीकी खामियां सामने आ रही हैं।
इससे समग्र कर ढांचे के अनुपालन में खामियां रहती हैं। जीएसटी परिषद को बेहतर जीएसटी अनुपालन नेटवर्क के लिये अपनी ‘प्लान- बी’ योजना बनाने की आवश्यकता है। (भाषा)