Publish Date: Fri, 29 Sep 2017 (18:53 IST)
Updated Date: Fri, 29 Sep 2017 (19:09 IST)
ठाणे। यहां एक उपभोक्ता अदालत ने बिस्किट बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी पार्ले और एक खुदरा विक्रेता को कीड़े लगे बिस्किट का एक पैकेट बेचने को लेकर एक उपभोक्ता को 35,000 रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।
ठाणे के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण मंच ने मोहम्मद जुबेर शेख की एक शिकायत पर इस सप्ताह की शुरुआत में यह आदेश जारी किया है। शिकायत में कहा गया था कि उसने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर इलाके में 25 रुपए का पार्ले जी बिस्किट का एक पैकेट खरीदा था और उसने इस पैकेट के अंदर कीड़े पाए थे।
संपर्क किए जाने पर पार्ले के 'केटेगरी हेड फॉर बिस्किट' मयंक शाह ने कहा कि कंपनी इस आदेश से अवगत नहीं है। (भाषा)