Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia
Advertiesment

लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

हमें फॉलो करें लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज
, बुधवार, 13 अक्टूबर 2021 (17:55 IST)
लखीमपुर खीरी। उत्‍तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया।

खबरों के अनुसार, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा के करीबी दोस्त कहे जाने वाले अंकित दास और लतीफ उर्फ काले बुधवार को लखीमपुर में अपराध शाखा कार्यालय में विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने हाजिर हुए। उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में अंकित दास को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। मंगलवार को अंकित दास और लतीफ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन दिया था।

अंकित दास दिवंगत पूर्व मंत्री अखिलेश दास के भतीजे हैं। आरोप है कि वारदात के दिन चार किसानों को कुचलने वाली कार के पीछे वाली गाड़ी दास की ही थी।

गौरतलब है कि आशीष को पिछली 9 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। वह आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। जहां से उसे कोर्ट ने 22 अक्‍टूबर तक न्‍यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मारुति कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट, इन मॉडल्स की कीमतों में मिल रही है छूट