सावधान, कहीं आपको तो नहीं आया नंबर बंद करने का कॉल, क्या कहा TRAI ने

Telecom Regulatory Authority of India
Webdunia
बुधवार, 15 नवंबर 2023 (20:30 IST)
Telecom Regulatory Authority of India : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को लोगों को धोखाधड़ी वाले कॉल के प्रति आगाह किया और ऐसे कॉल को अवैध बताया। इस प्रकार के कॉल करने वाले खुद को ट्राई से होने का झूठा दावा करते हुए नंबर काटने की चेतावनी देते हैं।
 
ट्राई ने कहा कि वह किसी भी व्यक्तिगत दूरसंचार ग्राहक के किसी भी मोबाइल नंबर को न तो ‘ब्लॉक’ करता है और न ही उसे बंद करता है। ट्राई से होने का दावा करने वाले ऐसे किसी भी कॉल या संदेश को धोखाधड़ी माना जाना चाहिए।
 
दूरसंचार नियामक ने बयान में कहा कि ट्राई के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कुछ कंपनियां/एजेंसियां/व्यक्ति, ग्राहकों को फोन कर कह रहे हैं कि वे ट्राई से कॉल कर रहे हैं। 
 
वे कहते हैं कि ग्राहकों के मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे क्योंकि इन नंबरों का इस्तेमाल अवांछित संदेश भेजने के लिये किया जा रहा है।’
 
ऐसी गतिविधियों में शामिल कंपनियां, एजेंसियां ​​और व्यक्ति भी ग्राहकों को यह दावा करके गुमराह करते हैं कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल सिम कार्ड प्राप्त करने के लिये किया गया था और इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिये किया जा रहा है।
 
वे मोबाइल नंबर कटने से बचने के लिए ग्राहकों/जनता को स्काइप वीडियो कॉल पर आने के लिये भरमाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
 
बयान में कहा गया है कि लोगों को सूचित किया जाता है कि ट्राई दूरसंचार ग्राहकों के मोबाइल नंबर को ‘ब्लॉक’ या बंद नहीं करता है। ट्राई कभी भी मोबाइल नंबर बंद करने के लिये कोई संदेश नहीं भेजता है या कॉल नहीं करता है।
 
ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने किसी भी एजेंसी को ऐसी गतिविधियों के लिये ग्राहकों से संपर्क करने के लिये अधिकृत नहीं किया है। ऐसी सभी कॉल अवैध हैं और उनसे कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए।
 
ट्राई के वाणिज्यिक संचार ग्राहक तरजीही नियमन (टीसीसीसीपीआर) 2018 के अनुसार, कॉल पहुंच सेवा प्रदाता अवांछित संदेश भेजने में शामिल मोबाइल नंबरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं।
 
ट्राई ने कहा कि प्रभावित व्यक्ति सीधे अपने सेवाप्रदाता के ग्राहक सेवा केंद्र या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल...‘एचटीटीपीएस://साइबर क्राइम डॉट गॉड डॉट इन’ पर मामला उठा सकते हैं या वे साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं।

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