Publish Date: Thu, 26 Sep 2019 (19:47 IST)
Updated Date: Thu, 26 Sep 2019 (19:51 IST)
नए ट्रैफिक नियमों के बाद सरकार आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में भी बदलाव करने जा रही है। खबरों के अनुसार 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस में यह बदलाव होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के साथ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) कानूनी रूप से जरूरी है, लेकिन अब DL और RC दोनों का रंग-रूप बदल जाएगा। नए नियमों के बाद आपको अपने लाइसेंस को अपडेट करवाना होगा। एक क्लिक पर सारी जानकारी सामने आ जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें लोगों से सुझाव मांगे गए थे। सरकार ने आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया है।
नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे। इससे पिछला रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड से केंद्रीय डेटा बेस से ड्राइवर और व्हीकल की पहले से सारे रिकॉर्ड एक जगह पढ़ा जा सकेगा।
पूरे देश में एक जैसे होंगे DLऔर RC : वर्तमान में हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग राज्यों के नियम भी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और आरसी होंगे।
पूरे देश में एक जैसा रंगा होगा। कुछ समय पहले ही सरकार ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। नोटिफिकेशन के अनुसार डीएल और आरसी में जानकारियां एक जैसी और एक ही जगह पर होंगी। इससे ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी नहीं होगी।