यूआईडीएआई के आधार की तरह अब आयकर विभाग ने भी PAN card धारकों को यह सुविधा दी है कि वे पहचान प्रमाण के रूप में सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों का उपयोग कर सकते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक ई-पैन (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए पैन कार्ड) और भौतिक पैन कार्ड दोनों का उपयोग किया जा सकता है। अब आप मुफ्त में भी E-PAN डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे।
पैनकार्ड जारी करने के लिए NSDL-TIN (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) और UTI-ITSL (UTI Infrastructure Technology And Services Limited) आयकर विभाग द्वारा अधिकृत हैं।
इन दोनों एजेंसियों से पैनकार्ड धारक अपनी वेबसाइट से E-PAN डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने नए PAN card के लिए एप्लाई किया है, वे यहां से फ्री में E-PAN को डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य को 8.26 रु. का नाममात्र का चार्ज लगेगा।
कैसे करें डाउनलोड : जिन लोगों ने UTI-ITSL के माध्यम से नए PAN card के लिए आवेदन किया है या फिर जानकारी में कोई बदलाव करवाया है, वे अपने पैन और जन्म तारीख की जानकारी से E-PAN की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदकों को ई-पैन डाउनलोड करने के लिए एक ओटीपी के साथ उनके फोन और ई-मेल आईडी का लिंक भेजा जाएगा।
इस लिंक का प्रयोग 1 महीने की अवधि के अंदर सिर्फ 3 बार किया जा सकता है। इस तरह NSDL भी सभी आवदकों को अपनी वेबसाइट से 30 दिनों में मुफ्त E-PAN डाउनलोड करने की अनुमति देता है। आवेदक के लिए E-PAN डाउनलोड करने के लिए acknowledgement नंबर की आवश्यकता होगी, तभी कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।