लंदन। शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन के पॉश इलाके में स्थित अपने घर को बचाने में मामले में बुधवार को बड़ा झटका लगा। स्विस बैंक यूबीएस द्वारा अपने कर्ज की वसूली के लिए जब्ती के खिलाफ उनकी कानूनी टीम द्वारा दी गई दलीलों को यूके हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
बैंक ने गिरवी रखकर लिए गए 20.4 मिलियन पाउंड के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेन्ट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी।
इस संपत्ति को यूके हाई कोर्ट में डॉ विजय माल्या, उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था। हालांकि इस मामले में सुनवाई अगले वर्ष मई में तय है।
हाई कोर्ट ने बुधवार को यूबीएस की अर्जी के पक्ष में फैसला दिया। वहीं यूबीएस ने अपने बयान में कहा, 'यूबीएस निर्णय से खुश है। यह देखते हुए कि कार्रवाई चल रही है ऐसे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।' (भाषा)