Publish Date: Fri, 01 Sep 2017 (10:26 IST)
Updated Date: Fri, 01 Sep 2017 (10:28 IST)
न्यूयॉर्क। अमेरिका सरकार अधिकार समूहों के साथ एक कानूनी वाद को निपटाने के बाद उन लोगों को वीजा के लिए दोबारा आवेदन दायर करने की अनुमति देगी जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में देश में घुसने से रोक दिया गया था।
न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत में हुए समझौते के नियम शर्तों के तहत सरकार को उन सभी लोगों से संपर्क करना होगा जिन्हें 27 जनवरी से प्रभाव में आए राष्ट्रपति के पहले कार्यकारी आदेश पर सीमाओं से वापस लौटा दिया गया था।
हालांकि यह व्यवस्था आवेदकों को वीजा और मुआवजा मिलने की गारंटी नहीं देती, लेकिन यह सरकार को इन लोगों के दस्तावेजों पर विचार करते समय ‘सद्भावना’ से काम करने की बात कहती है।
इस व्यवस्था के साथ दरवीश बनाम ट्रंप मामला खत्म हो गया है। यह वाद दो इराकी लोगों ने दायर किया था जिन्हें प्रतिबंध के चलते न्यूयॉर्क के जेएफके हवाईअड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन सहित कई अधिकार समूहों ने उनका प्रतिनिधत्व किया था।
यह मूल कार्यकारी आदेश को पहली कानूनी चुनौती थी और इसके चलते प्रतिबंध के आधार पर किसी को भी अमेरिका से बाहर निकालने पर कानूनी रोक लग गई थी। (भाषा)