इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ पेश प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराए जाने को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने असंवैधानिक करार दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई आज फिर टल गई।
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके बाद संसद को भंग करने के मामले में सुनवाई को मंगलवार को स्थगित कर दिया। इससे पहले सोमवार को भी सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी थी। न्यायालय ने इस हाई प्रोफाइल मामले में 'उचित आदेश' देने का वादा किया।
सुप्रीम कोर्ट की एक वृहद पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है और इसमें प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं।
नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने रविवार को विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है।