वॉशिंगटन। अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा 7 प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा। ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थाई रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए दुखदायी इंतजार को कम करेगा, जो अमेरिका में स्थाई रूप से काम करने और रहने की अनुमति चाहते हैं। फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया।
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिए जाने की संख्या को सीमित कर दिया। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, किसी देश को ऐसे वीजा केवल 7 फीसदी तक दिए जा सकते हैं। नए विधेयक में इस सीमा को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह इसमें हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल 7 प्रतिशत दिए जाने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी, जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है।