लाहौर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चीन के नमक अजीनोमोटो को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मियां साकिब निसार ने कहा कि इस नमक की बिक्री की इजाजत नहीं दी जा सकती। वह अजीनोमोटो और इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल की बिक्री से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे।
गत 15 जनवरी को पंजाब खाद्य प्राधिकरण (पीएफए) ने अजीनोमोटो को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी। पीएफए के अनुसार इस नमक में स्वाद बढ़ाने के लिए मोनो सोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) होता है, जिसके कारण दमा, सिर दर्द और यहां तक कि ब्रेन हैमेरेज तक हो सकता है। अजीनोमोटो के नियमित इस्तेमाल से उच्च रक्तचाप, ऑटिज्म, हार्मोन संबंधी असंतुलन, मिर्गी, एलर्जी, दमा, कैंसर आदि जैसे रोग हो सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की सरकारें भी अजीनोमोटो की बिक्री पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं। (वार्ता)