इंदौर में परिवहन ने गाड़ियों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट (high security number plate) नहीं लगी होने पर कार्रवाई का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई पर परिवहन विभाग को आदेश दिया था कि प्रदेश में सभी वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य रूप से लगाई जाए।
अप्रैल 2019 से केंद्र के आदेश पर वाहन निर्माता कंपनी और डीलर्स ही नए वाहनों पर नंबर प्लेट लगाकर दे रहे हैं। इससे पहले के वाहनों पर यह प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने 15 जनवरी तक का समय दिया था,
लेकिन प्रदेश में लाखों की संख्या में वाहनों पर प्लेटें न लगी होने के कारण और इतनी अधिक मात्रा में प्लेटों की सप्लाय नहीं होने के कारण पहले बस संचालकों ने इसके विरोध में कोर्ट में याचिका लगाते हुए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था।
कोर्ट द्वारा इससे इनकार किए जाने के साथ ही परिवहन विभाग को सख्ती के साथ व्यवस्था को लागू करवाने के निर्देश दिए गए। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदेश में अभी 60 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाए हैं। इनमें लगभग 15 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने प्लेट लगवाने के लिए आनलाइन बुकिंग की है। Edited By : Sudhir Sharma