Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

इंदौर : धार्मिक स्थलों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का मामला, युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार

हमें फॉलो करें इंदौर : धार्मिक स्थलों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का मामला, युवती समेत 6 लोग गिरफ्तार
इंदौर , सोमवार, 7 अगस्त 2023 (22:59 IST)
Indore News : इंदौर में 2 मस्जिदों और एक दरगाह पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के आरोप में सोमवार को एक युवती समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।इन घटनाओं के पीछे आरोपियों का इरादा पता करने के लिए उनसे विस्तृत पूछताछ जांच की जा रही है और उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खाते भी खंगाले जा रहे हैं।
 
पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की पहचान लकी जगदाले (18), जीतेंद्र खेतकर (22), आयुष वाघ (23), नयन जादम (22), सत्यम माथे (19) और खुशी चट्टानी (18) के रूप में हुई है।
 
उन्होंने बताया कि मल्हारगंज थानाक्षेत्र में पांच अगस्त को देर रात दो मस्जिदों और एक दरगाह पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी उम्र की तसदीक की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी जगदाले पर तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज प्रकरण शामिल है।
 
मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की एक-दूसरे से पहचान शहर के भंवरकुआं क्षेत्र के एक कैफे में हुई थी और इनमें से दो लोग आपस में रिश्तेदार हैं। उन्होंने बताया कि अभी पता नहीं चल सका है कि आरोपियों ने किसी साजिश या शरारत के तहत धार्मिक स्थलों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके।
 
डीसीपी ने बताया कि इन घटनाओं के पीछे आरोपियों का इरादा पता करने के लिए उनसे विस्तृत पूछताछ जांच की जा रही है और उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया खाते भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य) और धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
 
डीसीपी ने बताया, घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज देखने पर लगता है कि आरोपियों ने एक स्थान पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल भी किया है। लिहाजा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के संबद्ध प्रावधान भी जोड़े जाएंगे।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

DelhiOrdinanceBill : दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास, केजरीवाल बोले- BJP ने चोर दरवाजे हथियाई सत्ता, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते PM