अहमदाबाद। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग (ईसी) ने राज्य के सभी बैंकों को खातों में 10 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार प्रचार के दौरान 40 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते और उन्हें इसके लिए बैंक में एक अलग खाता खुलवाना होगा।
अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के खातों में एक लाख रुपए से अधिक का लेनदेन होने पर सूचित करें। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार प्रचार के दौरान 40 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते और उन्हें इसके लिए बैंक में एक अलग खाता खुलवाना होगा।
उन्होंने कहा कि 10000 रुपए से अधिक के सभी लेनदेन चेक, आरटीजीएस (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) या ड्राफ्ट के माध्यम से करने होंगे। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में लेखा अधिकारी सहदेवसिंह सोलंकी ने बताया कि इन निर्देशों से अवगत कराने के लिए पिछले दो दिन में गुजरात के सभी 33 जिलों में व्यय निगरानी प्रकोष्ठों के नोडल अधिकारियों ने बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
सोलंकी ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमने बैंकों को निर्देश देने के लिए कुछ दिन पहले सभी जिला नोडल अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। यह प्रत्येक चुनाव में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया है।
सीईओ कार्यालय से पत्र मिलने के बाद मेहसाणा के जिला विकास अधिकारी ओमप्रकाश ने शनिवार को एक बैठक बुलाई और जिले के सभी आरबीआई-पंजीकृत बैंकों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रकाश को वहां नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रकाश ने कहा, हमने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से हर प्रकार के लेनदेन पर कड़ी नजर रखने और 10 लाख रुपए या उससे अधिक का संदिग्ध लेनदेन होने पर इसकी जानकारी देने के लिए कहा है। यह सभी बैंक खातों पर लागू होता है। जो लोग अपने व्यवसाय के लिए नियमित रूप से इतनी बड़ी राशि का लेनदेन करते हैं, उन्हें छूट दी गई है क्योंकि हम केवल संदिग्ध लेनदेन का पता लगाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, हमने सभी बैंकों को उम्मीदवारों के खाते तुरंत खोलने और एक लाख रुपए से अधिक के सभी लेनदेन की सूचना देने का निर्देश दिया है। यह उम्मीदवार के पति या पत्नी और आश्रितों के बैंक खातों पर भी लागू होता है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए एक और पांच दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना आठ दिसंबर को की जाएगी।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour