हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 24 दिसंबर 1986 में हुई थी। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना। उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है और बदले में उसके लिए भुगतान करता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है।
- उत्पाद चुनने का अधिकार
- सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार
- सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार
- उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार
- जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, निवारण की मांग करने का अधिकार
- उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं. जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, वे अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।