अगर आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है और आपको यह नहीं पता कि कैसे आप अपनी आय पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं तो यह बातें 5 आपके बेहद काम की है...
समय पर जमा करें इनकम टैक्स रिटर्न : अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको निर्धारित समय तक इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको टैक्स तो देना ही होगा साथ ही जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। रिटर्न भरते समय आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी जरूर जमा करनी चाहिए। जिन डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रति लगती है उनकी मूल प्रति ही जमा करें, शेष की फोटोकॉपी से भी काम चल जाएगा।
बच्चों की फीस की रसीद संभालकर रखें : अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी ट्यूशन फीस पर लगने वाले पैसों पर आपको 100 फीसदी टैक्स में छूट मिलती है। अगर आप इसकी रसीद इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लगाते हैं तो आप टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं। बुक्स और अखबारों के बिलों पर भी 12 हजार रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है।
होम लोन चुकाने में खर्च की गई रकम पर भी मिलती है पूरी छूट : अगर आपने लोन पर घर लिया है तो मूल और ब्याज दोनों पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसके लिए आपको बैंक से सर्टिफिकेट जरूर ले लेना चाहिए।
पीएफ पर छूट : अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपका ईपीएफ कटता है तो कटने वाली रकम पर आपको टैक्स में पूरी छूट मिलती है। अगर आपने पीपीएफ खाता खोला है तो भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। इसी तरह नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स और 5 साल की एफडी पर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है।
स्वास्थ्य बीमा/ जीवन बीमा की प्रीमियम पर छूट : अगर आपने जीवन बीमा करा रखा है तो प्रीमियम की रसीद की कॉपी जमा कराकर आप अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा और मेडिक्लेम पर भी आपको 80 हजार रुपए तक की छूट मिलती है। शिक्षा ऋण के ब्याज पर भी आपको कोई कर नहीं देना होगा। हालांकि इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के साथ बैंक सर्टिफिकेट भी देना होगा।