Publish Date: Thu, 31 Mar 2022 (08:49 IST)
Updated Date: Thu, 31 Mar 2022 (09:39 IST)
नई दिल्ली। 1 अप्रैल से कई अहम बदलाव होने वाले है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर अब टैक्स की मार पड़ने वाली है। निवेशकों को क्रिप्टो असेट पर 30 प्रतिशत टैक्स होगा।
आम बजट 2022 में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल ये यह लागू हो रहा है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। साथ ही क्रिप्टो एसट बेचने पर भी 1 प्रतिशत टीडीएस कटेगा।
हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक में 39 संशोधनों का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें लोकसभा ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इनमें क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) पर कराधान को लेकर नियम सख्त करने से संबंधित संशोधन भी शामिल है। क्रिप्टो के लाभ पर कर को 1 अप्रैल से लागू करने का रास्ता साफ हो गया है, जबकि टीडीएस का प्रावधान एक जुलाई, 2022 से लागू होगा।
क्रिप्टो करेंसी पर जताई गई चिंता के बारे में सीतारमण ने कहा था कि इस डिजिटल मुद्रा के बारे में नियमन को लेकर परामर्श जारी है। तब तक सरकार ने डिजिटल मुद्रा से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का निर्णय किया।