मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश)। दिहाड़ी मांगने पर एक मजदूर की पीट-पीट कर हत्या करने के जुर्म में स्थानीय अदालत ने तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 10,000-10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामसुध सिंह ने मनोहर सिंह और उसके भाइयों सतीश सिंह तथा हरपाल को मजदूर मोनू की हत्या के मामले में बुधवार शाम उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 10,000-10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के मुताबिक, सिंधवाली गांव में ईंट भट्टे पर काम करने के बाद मोनू ने जब अपनी मजदूरी मांगी तो पांच मार्च 2015 को तीनों भाइयों ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी। मोनू के पिता रमेश ने तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। (भाषा)