रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोविड-19 को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाने पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधन का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा, पूर्व में यह राशि 100 रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया गया है।
विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार ने महामारी से बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने, सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करने और थोड़ी-थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 माह के दौरान राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में गुरुवार तक 3,32,113 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में 3,14,769 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए हैं तथा 13,318 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में संक्रमण से 4026 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पिछले कुछ दिनों में रायपुर और दुर्ग जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े हैं। (भाषा)