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Unlcok Guideline:भोपाल में वीकेंड कर्फ्यू,बाजार रहेंगे बंद,शादी के लिए गेस्ट के नाम के साथ लेनी होगी परमिशन

राजधानी में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खुलेंगे

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विकास सिंह

, सोमवार, 31 मई 2021 (20:50 IST)
भोपाल। मंगलवार से राजधानी भोपाल में अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 15 जून तक जारी हुई गाइडलाइन में पूरे जिले में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं राजधानी में किराना,फल,सब्जी की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेगी। वहीं राजधानी के बाजार अभी पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ इलेक्ट्रिक्ल,बिल्डिंग मटेरियल की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। 
भोपाल में अनलॉक की पूरी गाइडलाइन
-अत्यावश्यक सेवा देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर में 50% फीसदी
-निजी दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारी के साथ खुल सकेंगे।
-धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
कर्मचारियों और 100 फीसदी अफसरों के साथ खुलेंगें।
-धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेंगी।  
-शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 20 लोगों की संख्या रहेगी। इसके लिए शादी में शामिल होने वाले लोगों के नाम की सूची के साथ एसडीएम की अनुमति लेनी होगी।
-इलेक्ट्रिकल,बिल्डिंग मटेरियल, मोटर रिपेयर की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी।
-दवा की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें,किराना दुकानें, फल और सब्जियां,डेयरी एवं दुग्ध केंद्र,आटा चक्की रात 8 बजे तक खुल सकेगी।
-समस्त रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे।
-पूरे जिले रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 
- शराब की दुकानें आबकारी विभाग के नियम के अनुसार संचालित होगी।
-ऑरेंज और रेड जोन वाले वार्ड में लगातार 7 दिन तक 10 से ज्यादा केस आने पर अनलॉक के नियम लागू नहीं होंगे वहां पूरी तरह बंद किया जाएगा
-पूरे जिले में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।
-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,मेले और धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
-स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेगी,ऑनलाइन क्लास चलेगी।
-किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी. 
-शॉपिंग मॉल,मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम बंद,पिकनिक स्पॉट,ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। 
-निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को रुकने की व्यवस्था निर्माणकर्ताओं को करनी होगी।
-होटल गेस्ट के लिए अनुमति होगी
 

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