Unlock 3 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Webdunia
बुधवार, 29 जुलाई 2020 (21:00 IST)
नई दिल्ली। सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 (Unlock 3) के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए जिनमें निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और धार्मिक समागमों पर भी रोक जारी रहेगी।
 
कोरोनावायरस के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दी है जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा।
 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि मंत्रालय के अनुसार रात में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी (रात्रिकालीन कर्फ्यू) को हटा लिया गया है।
 
‘अनलॉक 3’ के दिशा-निर्देश 1 अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। प्रतिबंधित गतिविधियों में मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागारों का खुलना शामिल है।
 
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम भी 31 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे। इनके अतिरिक्त कन्टेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी गतिविधियों की इजाजत होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी।
 
दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
 
गृह मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
 
गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं और इन्हें जारी करने से पहले संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ गहन मंथन किया गया है।
 
दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
 
यात्री रेलगाड़ियों और श्रमिक विशेष ट्रेनों का परिचालन, घरेलू यात्री विमान सेवाएं, देश के बाहर फंसे हुए भारतीय नागरिकों की आवाजाही और विशेष परिस्थिति में लोगों की विदेश यात्रा, विदेशी नागरिकों की वापसी तथा भारतीय समुद्री नाविकों का आना-जाना इस संबंध में जारी किए जा चुके एसओपी के तहत नियंत्रित रहेगा।
 
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण सावधानी से करना होगा।
 
कन्टेनमेंट जोन की सीमा में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। इन निषिद्ध क्षेत्रों की सूची संबंधित जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जारी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी इस जानकारी को साझा किया जाएगा।
 
निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर गतिविधियों पर फैसला राज्य करेंगे। स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या इस तरह की पाबंदियां लागू कर सकते हैं। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच उचित सामाजिक दूरी के नियम को बनाकर रखना होगा।
 
दिशा-निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। उन्हें अतिआवश्यक परिस्थितियों या स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकलना चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
 
स्वतंत्रता दिवस पर ‘ऐट होम’ समारोहों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ अनुमति होगी। इनमें मास्क पहनने जैसे अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा।
 
मंत्रालय के अनुसार विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। (भाषा)

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