नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है। इसे लॉकडाउन न कहते हुए अनलॉक-1 कहा गया है। यह 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। इसमें चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोला जाएगा। लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक आने वाले दिनों में लॉकडाउन से 3 चरणों में धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। 1 जून से 30 जून तक अनलॉक-1 रहेगा। जानिए 10 बड़ी बातें-
1. गाइड लाइन के मुताबिक पहले चरण में शर्तों के साथ धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स 8 जून 2020 से खोले जाएंगे।
2. रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। रात को 9 से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था।
3. लॉकडाउन-5 अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा।
4. अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, पब बंद रहेंगे।
5. मेट्रो पर फैसला भी स्थानीय प्रशासन लेगा।
6. एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
7. स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह के बाद फैसला लिया जाएगा।
8. मेट्रो परिचालन का फैसला स्थानीय प्रशासन करेंगे।
9. तीसरे चरण में ही सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, खेल गतिविधियां, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालातों को देखने के बाद लिया जाएगा।
10. कंटेनमेंट जोन में छूट का फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों पर छूट रहेगी।