Publish Date: Friday, 06 November 2020 (08:02 IST)
Updated Date: Friday, 06 November 2020 (08:09 IST)
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकते हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आयोग द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए संबंधित राज्य/ केंद्र सरकारें फैसला करेंगी।
गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी शोध छात्रों और विज्ञान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के परास्नातक विद्यार्थियों को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है क्योंकि इनकी संख्या अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों से कम होती है। इसके अलावा अगर छात्र चाहें तो कक्षाओं में भाग न लेकर घर पर ही रहकर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।
अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज कन्टेनमेंट जोन से बाहर हैं तो ही उन्हें खोलने की इजाजत मिलेगी। कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
यूजीसी के दिशानिर्देशों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को कैंपस में रहने, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में रूम साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
गाइडलाइंस के अनुसार, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह की देशभर के विश्वविद्यालय और कॉलेज मार्च से बंद है।