मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की जेलों में बढ़ रहे कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के मामलों पर शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को संक्रमित कैदियों तथा जेल कर्मचारियों की संख्या और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने को कहा।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति सीवी भदंग ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, प्रस्तावित कदमों और जेलों में भीड़ कम करने के लिए किए जा रहे उपायों पर विस्तृत जानकारी दे।
पीठ ने अखबारों में हाल में आई खबरों का हवाला देते हुए अपने आदेश में कहा कि 14 अप्रैल तक राज्य की 47 जेलों में कुल 200 कैदियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। यह संख्या महज एक महीने के भीतर 42 से बढ़कर 200 हो गई है। इसके अलावा जेलों के 86 कर्मचारी भी संक्रमित हैं।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता आशुतोष कुम्भकोणी ने पीठ को बताया कि जुलाई, 2020 में अदालत की एक अन्य पीठ ने कैदियों के संक्रमित होने के मुद्दे पर विचार किया था और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन दिशा-निर्देशों को फिर से लागू करेगी।हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप जरूरी था।(भाषा)