सुप्रीम कोर्ट ने Covid टीकों से जुड़ी सुनवाई पर लगाई रोक, जानिए क्यों

Webdunia
गुरुवार, 18 मार्च 2021 (14:38 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।
 
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने 2 कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
 
ALSO READ: CoronaVirus Live Updates : नंदूर में 30 बच्चे और शिक्षक कोरोना संक्रमित, पालघर में सभी स्कूल-कॉलेज बंद
 
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया। टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकड़े मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे? (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

कब-कब हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, डराने वाले इन आंकड़ों को देखिए

बंगाल की धरती से मोहन भागवत ने बताया RSS का अगला प्लान, हिन्दुओं को लेकर कही बड़ी बात

दिल्ली के CM पर कल खत्म हो सकता है सस्पेंस, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा अपडेट

अघाड़ी में पड़ी दरार, फडणवीस से मिले उद्धव, शिंदे की शरद पवार ने की तारीफ, महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण

फालतू है कुंभ, लालू यादव ने बताया किसकी गलती से मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़

सभी देखें

नवीनतम

Vivo V50 price : दमदार AI फीचर्स, 50 MP कैमरा, वीवो का सस्ता स्मार्टफोन मचाने आया धमाल, जानिए फीचर्स

हादसे के बाद जागा दिल्ली रेल प्रशासन, सुरक्षा बढ़ाई, फुटओवर ब्रिज पर बेवजह खड़े होने पर रोक

डोनेशन में भी BJP टॉप पर, ADR की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जानिए 2023-24 में किस पार्टी को मिला कितना चंदा

कॉर्बेट पार्क में पकड़ा गया हमलावर बाघ, 2 व्यक्तियों पर किया था हमला

Supreme Court ने पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाली

अगला लेख
More