नई दिल्ली। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के 2 दिन बाद रविवार को अस्पताल सूत्रों ने बताया कि यह एक लिपिकीय त्रुटि थी और मामले को सुलझाया जा रहा है।
अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ कोविड-19 महामारी विनियमन 2020 के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया था।
दिल्ली सरकार की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार अस्पताल कथित रूप से कोविड-19 जांच के लिए नमूने लेते वक्त आरटी-पीसीआर ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोगशालाओं के लिए आरटी-पीसीआर के जरिए नमूने लेना अनिवार्य है।
इस बीच अस्पताल के एक सूत्र ने कहा कि यह एक लिपिकीय त्रुटि थी और मामले को सुलझाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 675 बिस्तरों वाले मशहूर गंगाराम अस्पताल को जून को कोविड-19 केंद्र घोषित करते हुए उसे 80 प्रतिशत बिस्तर कोरोना वायरस रोगियों के लिए आरक्षित करने को कहा था।
प्राथमिकी के अनुसार कि सीडीएमओ-सह-मिशन निदेशक (मध्य) ने कहा है कि सर गंगाराम अस्पताल 3 जून तक भी आरटी-पीसीआर ऐप का उपयोग नहीं कर रहा है, जो कि कोविड-19 विनियमन 2020 अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। (भाषा)