Publish Date: Tue, 11 Jan 2022 (13:22 IST)
Updated Date: Tue, 11 Jan 2022 (13:53 IST)
नई दिल्ली। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने छूट प्राप्त श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों को बंद रखने के मंगलवार को निर्देश जारी किए।
जो निजी कार्यालय अभी तक 50 प्रतिशत कार्य क्षमता के साथ काम कर रहे थे, उनसे अब घर से काम करने की प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के तहत शहर के रेस्तरां और बार बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। बहरहाल, रेस्तरां को घर पर भोजन पहुंचाने की सुविधा देने की अनुमति है। इसके अलावा लोग रेस्तरां से पैक कराकर भोजन ले जा सकते हैं।
जानिए कौन से दफ्तर खुले रहेंगे...
-प्राइवेट बैंक
-ऐसी कंपनियों के दफ्तर, जो जरूरी सामान उपलब्ध कराती है।
-बीमा/मेडिक्लेम कंपनियां
-फार्मा कंपनियों के वे दफ्तर जहां से उत्पादन या वितरण के प्रबंधन का कार्य होता है।
-सभी NBFC कंपनियां
-माइक्रो फाइनेंस संस्थान
-वकीलों के दफ्तर
4400 से ज्यादा लोगों का चालान : कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामलों में इजाफे के बीच, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर सोमवार को 4 हजार 434 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के 11 जिलों में मास्क नहीं लगाने पर 4434 लोगों का चालान किया गया। वहीं 107 लोगों का चालान एक-दूसरे से दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर, 17 लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर और दो लोगों का चालान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने पर किया गया है।
आंकड़ों के अनुसार, मास्क लगाने के नियम का उल्लंघन करने पर सबसे ज्यादा 780 चालान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में किए गए हैं। इसके बाद पूर्वी दिल्ली में 730, उत्तर दिल्ली में 583, दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 559 चालान मास्क नहीं लगाने पर किए गए है। इस नियम को तोड़ने पर सबसे कम 156 चालान नई दिल्ली जिले में किए गए हैं।
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Publish Date: Tue, 11 Jan 2022 (13:22 IST)
Updated Date: Tue, 11 Jan 2022 (13:53 IST)