नई दिल्ली। विमानन सुरक्षा विनियामक BCS ने कहा कि हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के कर्मी विमान में सवार होने से पूर्व जांच के दौरान किसी भी यात्री के बोर्डिंग पास पर अब मोहर नहीं लगाएंगे। यात्री अब उड़ान में अपने साथ 350 मिलीलीटर हैंड सेनेटाइजर लेकर जा सकता है।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (BCS) ने बुधवार को अपने आदेश कहा कि हर हवाईअड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीईएससी क्षेत्र में उपयुक्त ऊंचाई पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ताकि यात्री और उसके बोर्डिंग पास की पहचान रिकार्ड की जा सके।
अब तक CISF के 13 से अधिक ऐसे कर्मी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं जो दिल्ली, मुम्बई और अहमदाबाद हवाईअड्डों पर तैनात थे।
बीसीएएस ने कहा कि यह आदेश कोविड-19 महामारी की स्थिति और उसे स्पर्श/सपंर्क के माध्यम से फैलने से रोकने के लिए उठाये जा रहे कदमों के तहत जारी किया गया है।
दूसरे आदेश में कहा गया है, 'इसलिए यह तय किया गया है कि विमान में सवार हो रहे यात्रियों को अपने हैंड बैग में या व्यक्तिगत रूप से अपने साथ 350 मिलीलीटर तक तरल हैंड सेनेटाइजर ले जाने दिया जाएगा।
आम तौर पर 100 मिलीलीटर से अधिक तरल पदार्थ यात्रियों के हैंड बैग में ले जाने की इजाजत नहीं है।' (भाषा)