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योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब नहीं लगेगा 5 शहरों में लॉकडाउन

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अवनीश कुमार

, मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 (14:01 IST)
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलाव के चलते 5 जिलों में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से कहा है कि वह हाईकोर्ट को उन कदमों की जानकारी दे जो उसने कोविड-19 महामारी को काबू करने के लिए उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार को जब लॉक डाउन की जरूरत लगेगी,सरकार खुद लगाएगी, लेकिन इस तरह कोर्ट का सरकार के प्रयासों में दखल नहीं देना चाहिए।

बताते चलें की योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सॉलिसीटर जनरल ने यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में मामला रखा था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि सोमवार देर शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया थे कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में प्रदेश सरकार से कहा था कि 26 अप्रैल तक 5 शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें।

हाईकोर्ट ने सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को भी निहित कर दी थी और यूपी सरकार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था।

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