भोपाल। कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन-4.0 का ऐलान भी किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन-4.0 पूरी तरह से नए रंग-रूप वाला होगा। लॉकडाउन-4.0 में छूट का दायरा कितना बड़ा होगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्रियों से मांगे सुझाव : मोदी सरकार ने इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी सुझाव मांगे थे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लॉकडाउन 4.0 के लिए अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि कोविड-19 से निपटते हुए अब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। चौहान ने कहा कि ‘रेड जोन’ में आर्थिक गतिविधियों को सख्त नियमों के तहत शुरू किया जाएगा।
चौहान ने कहा कि हालांकि भीड़ को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा और मॉल तथा सिनेमा हॉल जैसे स्थान बंद रहेंगे। धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर रोक जारी रहेगी और लोगों को ईद का त्योहार अपने घरों में मनाने की सलाह दी गई है।
जोन की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव : मप्र सरकार ने जोन की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव रखा है। इसमें अब राज्य की कुल संक्रमित केस की 80 प्रतिशत संख्या वाले जिले को रेड जोन के दायरे में रखा जाएगा। इसके मुताबिक इंदौर, भोपाल और उज्जैन रेड जोन में रहेंगे। जिन जिलों में 20 केस या उससे अधिक हैं, वे ऑरेंज जोन में माने जाएंगे। जहां 20 से कम संक्रमण के मामले आए हैं, उन्हें ग्रीन जोन में माना जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अपने सुझावों में कहा है कि कंटेनमेंट एरिया के आसपास के इलाकों को मिलाकर बफर जोन बनाया जाए और इसमें लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। इससे बाहर के क्षेत्रों में रियायतें बढ़ाने की मांग भी सरकार ने की है। इसके साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में मुख्य बाजार खोलने के प्रस्ताव की बात कही है।
ग्रीन जोन में शुरू हो सकती हैं ये गतिविधियां : ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं। वॉटर पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी बंद रहेंगे।
ऑरेंज जोन में किसे मिलेगी छूट : ऑरेंज जोन में भी रियायतें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाकर उसे बफर में तब्दील किया जाए। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छूट नहीं रहेगी। 50 प्रतिशत यात्रियों और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छूट रहेगी।
वाटर पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, आंगनवाड़ी बंद रहेंगे। परिस्थिति को देखकर शॉपिंग मॉल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है।
रेड जोन में जारी रहेगी सख्ती : कोरोना संक्रमण की संख्या के मुताबिक रेड जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। कंटेंटमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट नहीं रहेगी। किसी प्रकार के निर्माण कार्य की छूट नहीं रहेगी। वॉटर पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल, किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन, स्कूल-कॉलेज, आंगनवाड़ी बंद रहेंगे।