Publish Date: Friday, 30 January 2026 (17:42 IST)
Updated Date: Friday, 30 January 2026 (01:44 IST)
भोपाल। भोपाल में शुक्रवार रात 8 बजे से होने वाले 10 दिनों के टोटल लॉकडाउन को लेकर सरकार ने गाइडलाइन घोषित कर दी है। 4 अगस्त सुबह 8 बजे तक भोपाल में लागू होने वाला 10 दिवसीय कंपलीट लॉकडाउन भोपाल नगर निगम सीमा में ही होगा। इस दौरान दवाओं, सब्जी, फल, दूध आदि अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गरीब वर्ग की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी।
10 दिन के लॉकडाउन के दौरान सभी निजी कार्यालय एवं व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं सभी सरकारी कार्यालय 25 से 30 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। लॉकडाउन के दौरान सभी उद्योग चालू रहेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने के लिए फैक्ट्री स्वामी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए परिचय-पत्र मान्य किए जाएंगे। अति आवश्यक कार्य से भोपाल नगर-निगम की सीमाओं के अंदर-बाहर जाने के लिए ई-पास दिए जाएंगे।
10 दिन के इस लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमाएं पूरी तहर सील रहेगी, जिले से बाहर आने-जाने के लिए पहले के लॉकडाउन की तरह ही ई पास किए जाएंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान शहर को होटल और लॉज भी पूरी तरह बंद रहेंगे। गौरतलब है कि लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद सरकार ने राजधानी में 10 दिन के टोटल लॉकडाउन का बड़ा फैसला किया है।