भोपाल। मध्यप्रदेश में अनलॉक को लेकर के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक की नई गाइडलाइन के अनुसार अब बाजार और दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जाए सकेगी वहीं मॉल और जिम भी खुलेंगे। इसके अलावा खेलकूद के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे लेकिन खेलकूद की इन गतिविधियों में दर्शक नहीं शामिल हो पाएंगे।
नई गाइडलाइन में स्कूल-कॉलेज शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे लेकिन उनमें ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेंगी। इसके साथ रेस्टोरेंट्स क्लब हाउस को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाया जा सकेगा। वहीं होटल और लॉज अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। नई गाइडलाइन में शादियों के आयोजन में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
मध्यप्रदेश में अनलॉक-2 की गाइडलाइन
- अनलॉक-2 में ऐसे सभी सामाजिक, राजनीतिक,मनोरंजन,सांस्कृतिक,मेले और धार्मिक आयोजनों प्रतिबंधित रहेंगे जिसमें भीड़ एकत्र हो सकती है
- स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेगी,ऑनलाइन क्लास चलेगी।
- सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 100 फीसदी कर्मचारियों और 100 फीसदी अफसरों के साथ खुलेंगें।
- धार्मिक स्थलों में एक समय में 6 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेंगी।
- शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 50 लोगों की संख्या रहेगी।
- रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे।
- किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।
- पूरे प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा।
- पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।