इंदौर। शहर में शराब और पान की दुकानें खुलने की अफवाहों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार ने रेड जोन में शामिल शहरों को कई तरह की छूट दी हैं, लेकिन इंदौर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
दरअसल, केन्द्र सरकार की गाइड लाइन आने के बाद लोगों को भ्रम हो गया था कि इंदौर में कई तरह की छूट मिलने जा रही है। इस बीच, कलेक्टर मनीषसिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इंदौर में अभी किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं को जो छूट दी गई है, वही जारी रहेगी।
जिलाधीश के मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्थानीय प्रशासन को अधिकार होते हैं कि वह परिस्थिति के अनुसार प्रावधानों के अनुकूल या विपरीत निर्णय ले सकता है। अत: इंदौर में न तो चार पहिया चलेंगे और न ही दुपहिया वाहन।
इसी तरह 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी दफ्तरों को खोलने या स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप की दुकानों या अन्य निर्माण सहित अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब, पान-गुटखा सहित अन्य दुकानें भी बंद ही रहेंगी।
इंदौर में 1545 पॉजिटिव : उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में कोरोना के 32 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1545 पहुंच गई है, जबकि 2 की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 74 हो गया है। इंदौर के सीएमएचओ डॉ. प्रवीण जड़िया के मुताबिक अब तक कुल 8 हजार 433 सैम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें शुक्रवार को 32 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1513 से बढ़कर 1545 हो गई है।