नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन 4.0 आज सोमवार से शुरू हो गया है। यह 31 मई तक चलेगा। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें बहुत-सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें भी हैं, तो दफ्तर भी। कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।
चौथे चरण में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे।
ये रहेंगे बंद : सामान्य ट्रेन सेवा बंद रहेगी। पूरे देश में मेट्रो भी नहीं चलेगी। घरेलू और अंतरराज्यीय हवाई उड़ानें बंद रहेंगी। स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे।
जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क, बार अभी नहीं खुलेंगे। सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी होगी। राजनीतिक कार्यक्रमों की भी अनुमति नहीं होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं।
ये खुलेंगे : बाजार और दुकानें खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बसें राज्य सरकारों की सहमति के बाद चल सकेंगी।
एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों की इजाजत नहीं होगी। सैलून खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है। खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे। विवाह संबंधी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानो शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।